बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

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नौकाओं के सर्वेक्षण / निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
 
बिहार सरकार नाव दुर्घटनाओं को रोकने हेतु निरंतर प्रयासरत रही है। हैं। । आदर्श नौका नियमावली 2011 मे उल्लेखित नियमों के आलोक में सर्वेक्षक एवं निबंधन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वे नौकाओं में सुरक्षा संबंधी मानकों एवं आवश्यक जीवन रक्षा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए नौकाओं के निबंधन एवं सर्वेक्षण का कार्य प्रतिपादित करें जिससे राज्य में नौकाओं का संचालन सुरक्षित रुप से हो सके।
   नौका निबंधन एवं सर्वेक्षण के संबंध में अधतन स्थिति का अध्ययन कराया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि जिलों में सर्वेक्षकों एवं निबंधकों को आदर्श नौका नियमावली 2011 की प्राप्त जानकारी नहीं है, जिससे नौकाओं का निबंधन फौरी तौर पर हो रहा है। जिससे लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई हो रही है। प्राधिकरण स्तर पर इसे गंभीरता से लेते हुए निबंधकों एवं सर्वेक्षकों को प्रशिक्षित करने का संकल्प लिया गया एवं विशेषज्ञों की टीम गठित कर निबंधकों एवं सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण देने के लिए माॅड्यूल तैयार किया गया।

   जिसके आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नौका दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण एवं रोकथाम तथा सुरक्षित नौका परिचालन राज्य के बाढ़ प्रवण सहित कुल 29 जिलों मे सभी प्राधिकृत निबंधक/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण का कार्य फरवरी माह में प्रारंभ किया गया I इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बिहार आदर्श नौका नियमावली-2011 में वर्णित नियमों एवं प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों के संवेदीकरण एवं क्षमतावर्द्धन का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान नावों की संरचना, उनके मुख्य भाग, नावों का निबंधन, भार क्षमता का आकलन, लोड लाईन का रेखांकन एवं अनुपालन, सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों की जानकारी, जैसे नाव रोकने के लिए लंगर, रात्रि में प्रकाश स्रोत की व्यवस्था, नावों में जीवन रक्षक एवं अग्निशमन आदि के उपकरणों की आवश्यकता एवं उपयोग के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया जा रहा है ।

प्रशिक्षण प्राप्त सर्वेक्षकों एवं निबंधकों की सूची



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